बलात्कार मामले में पंचायत के आदेश को लेकर उप्र सरकार, डीजीपी को एनएचआरसी का नोटिस

बलात्कार मामले में पंचायत के आदेश को लेकर उप्र सरकार, डीजीपी को एनएचआरसी का नोटिस

बलात्कार मामले में पंचायत के आदेश को लेकर उप्र सरकार, डीजीपी को एनएचआरसी का नोटिस
Modified Date: June 21, 2024 / 11:33 pm IST
Published Date: June 21, 2024 11:33 pm IST

नयी दिल्ली, 21 जून (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उन खबरों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी किया है, जिनमें कहा गया है कि एक ग्राम पंचायत ने बलात्कार पीड़िता की मां से कहा है कि वह आरोपी से पांच हजार रुपये ले और अपनी नाबालिग बेटी का गर्भपात कराए।

आयोग ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि पंचायत के आदेश का पालन न करने की सूरत में कथित तौर पर आरोपी के इशारे पर पीड़ित परिवार को धमकी भी दी गई।

एनएचआरसी ने कहा कि उसने 19 जून को मीडिया में आई खबर का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया है कि बागपत जिले में एक ग्राम पंचायत ने यौन उत्पीड़न की शिकार नाबालिग लड़की की मां से कहा है कि वह आरोपी से 5,000 रुपये लेकर बेटी का गर्भपात कराए।

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आयोग ने कहा है कि यदि खबर सही है तो यह पीड़ित के मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है।

बयान में कहा गया कि खबरों के अनुसार पीड़िता के परिवार ने पुलिस में शिकायत की थी कि उसी गांव का एक व्यक्ति दिसंबर 2023 में कथित तौर पर जबरदस्ती उनके घर में घुस आया और लड़की से बलात्कार किया।

भाषा जोहेब नेत्रपाल

नेत्रपाल


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