श्रीनगर, 11 मई (भाषा) जम्मू-कश्मीर पुलिस की विशेष जांच इकाई (एसआईयू) ने आतंकवादियों के पांच सहयोगियों के खिलाफ यहां की राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण (एनआईए) अदालत में बृहस्पतिवार को आरोप पत्र दाखिल किया।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवादियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम की धारा- 7/25ए, 13,18, 23 और 39 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि यह मामला पिछले साल 20 नवंबर को सुरक्षाबलों द्वारा नबरल राष्ट्रीय राजमार्ग की जांच चौकी पर आतंकवादियों के तीन सहयोगियों से मिले भारी मात्रा में गोला-बारूद और हथियारों से जुड़ा है।
प्रवक्ता ने तीनों आरोपियों की पहचान पट्टन के खांडे मोहल्ला निवासी राउफ सफीर डार और जावेद अहमद खांडे और पट्टन के अराम मोहल्ल निवासी मोहम्मद इकबाल धोबी के तौर पर की गई थी। उन्होंने बताया कि तीन हथियारों और गोलाबारूद प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हमजा के कहने पर वाहन में लादकर श्रीनगर से पट्टन ले जा रहे थे।
उन्होंने बताया कि आतंकवाद में इस्तेमाल उक्त वाहन को आगे की कार्रवाई के लिए जब्त कर लिया गया था।
प्रवक्ता ने बताया कि मामले की जांच के दौरान आतंकवादियों के दो और सहयोगियों खांडे मोहल्ला निवासी शाकिर अहमद जरगर और पट्टन के मलपोरा निवासी वारिस रमजान गोजरे के साथ-साथ हमजा को भी गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने बताया कि आतंकवादियों के सहयोगियों के खिलाफ अन्वेषण समाप्त कर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा- 173 के तहत श्रीनगर की एनआईए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि सीआरपीसी की धारा- 173(8) के तहत मामले की जांच जारी रहेगी ताकि अन्य संलिप्तों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और विशेषज्ञों की राय के बाद मामला तय किया जा सके।
भाषा धीरज प्रशांत
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