बेंगलुरू में नकली मुद्रा की तस्करी के मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने तीन लोगों को सुनाई सजा | Nia Special Court sentences three persons in bengaluru fake currency smuggling case

बेंगलुरू में नकली मुद्रा की तस्करी के मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने तीन लोगों को सुनाई सजा

बेंगलुरू में नकली मुद्रा की तस्करी के मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने तीन लोगों को सुनाई सजा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:30 PM IST, Published Date : December 3, 2020/11:33 am IST

बेंगलुरू, तीन दिसम्बर (भाषा) नकली भारतीय मुद्रा (एफआईसीएन) की तस्करी करने के मामले में एनआईए की एक विशेष अदालत ने तीन लोगों को अलग-अलग सजा सुनाई और उन पर जुर्माना भी लगाया।

राष्ट्रीय अन्वेष्ण अभिकरण (एनआईए) के एक अधिकारी ने बताया कि अदालत ने

6,84,800 रुपये की नकली मुद्रा की जब्ती से जुड़े एक मामले में बुधवार को दोषियों को सजा सुनाई। मामला मार्च 2018 का है।

एनआई ने जांच के बाद मोहम्मद सज्जाद अली, एम. जी. राजू, गंगाधर रमाप्पा कोलकर और वनिता के खिलाफ तीन नवम्बर 2018 को आरोप पत्र दायर किया था। वहीं मामले में शामिल कादीर, साबिरुद्दीन और विजय के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किए गए थे।

एनआईए के अधिकारी ने बताया कि अली, राजू और कादिर ने अपना आरोप स्वीकार कर लिया और उन्हें क्रमश: छह साल की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना, पांच साल की कैद और पांच हजार का जुर्माना तथा दो साल की कैद और पांच हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई।

अधिकारी ने बताया कि अन्य चार आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जारी है। वहीं एक अन्य आरोपी जहरूद्दीन फरार है, जिसकी तलाश जारी है।

भाषा निहारिका उमा

उमा

 

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