नाइट क्लब 2024 में अवैध निर्माण को लेकर चिह्नित किया गया था: आग लगने की घटना पर गोवा सरकार
नाइट क्लब 2024 में अवैध निर्माण को लेकर चिह्नित किया गया था: आग लगने की घटना पर गोवा सरकार
पणजी, 18 जनवरी (भाषा) गोवा सरकार ने विधानसभा में कहा है कि राजस्व अधिकारियों ने 2024 में नाइट क्लब ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ को अवैध निर्माण के सिलसिले में चिह्नित किया था।
उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित इस नाइट क्लब में पिछले महीने आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी।
राज्य के राजस्व मंत्री अतानासियो मॉनसेराटे ने शुक्रवार को सदन में लिखित उत्तर में ऐसे दस्तावेज पेश किए, जिनसे पता चलता है कि साल्ट पैन के भीतर स्थित पारंपरिक ‘स्लूइस गेट (बांध)’ को ध्वस्त कर तथा भूमि को अवैध रूप से परिवर्तित करके क्लब का निर्माण किया गया था।
संपत्ति के मूल मालिक प्रदीप घड़ी अमोनकर और सुनील दिवकर ने 21 दिसंबर 2023 को बारदेज तालुका के मामलतदार (राजस्व अधिकारी) के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी।
यह शिकायत तत्कालीन ‘मैजोन लेक व्यू रिजॉर्ट’ (जिसे बाद में सौरभ और गौरव लूथरा भाइयों को पट्टे पर दिए जाने के बाद बिर्च बाय रोमियो लेन के नाम से जाना जाने लगा) के खिलाफ दर्ज की गई थी।
शिकायतकर्ताओं ने रिसॉर्ट के मालिक सुरिंदर खोसला के साथ बिक्री के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
उनकी शिकायत में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि भूमि रूपांतरण और जोन परिवर्तन किए बिना निर्माण किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि किराए पर ली गई भूमि पर निर्माण किया गया और ‘पारंपरिक स्लूइस गेट को ध्वस्त कर दिया गया।’
शिकायत में यह भी बताया गया कि प्रतिष्ठान से ‘बागा नदी में कचरा बहाया जा रहा था’।
मंत्री द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी पता चला कि शिकायतकर्ताओं ने विशेष रूप से उल्लेख किया था कि डिस्कोथेक (नाइट क्लब) एक ‘असुरक्षित संरचना में संचालित किया जा रहा था जिससे एक बड़ी त्रासदी हो सकती थी।’
गोवा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 12 से 16 जनवरी तक आयोजित किया गया था।
भाषा
शुभम राजकुमार
राजकुमार

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