केवल ऑनलाइन माध्यम से कार्यवाही संबंधी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया : उच्च न्यायालय | No notice for proceedings issued online only: HC

केवल ऑनलाइन माध्यम से कार्यवाही संबंधी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया : उच्च न्यायालय

केवल ऑनलाइन माध्यम से कार्यवाही संबंधी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया : उच्च न्यायालय

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:36 PM IST, Published Date : April 6, 2021/9:10 am IST

नयी दिल्ली, छह अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि उसने छह अप्रैल से 17 अप्रैल तक केवल डिजिटल माध्यम से काम-काज करने के बारे में कोई नोटिस जारी नहीं किया है।

उच्च न्यायालय के महापंजीयक (रजिस्ट्रार जनरल) कार्यालय की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया कि विभिन्न समूहों के बीच प्रसारित हो रहा, ऐसा कोई भी नोटिस उसने जारी नहीं किया है।

विवादास्पद नोटिस में अदालत का कामकाज केवल डिजिटल माध्यम से होने के अलावा यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय परिसर में प्रवेश की सख्त मनाही है।

उच्च न्यायालय ने 15 मार्च के बाद से पूर्ण रूप से सामान्य एवं वास्तविक तरीके से काम करना शुरू कर दिया था।

बाद में, इसने कहा था कि वह वकीलों के आग्रह पर डिजिटल या मिश्रित (कभी ऑनलाइन, कभी वास्तविक) कार्यवाही कर सकता है।

पिछले साल मार्च में कोविड-19 का प्रकोप फैलने के बाद, अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई कर रही थी। पिछले साल 16 मार्च के बाद से इसका कामकाज अत्यावश्यक मामलों तक सीमित हो गया था।

भाषा

नेहा अनूप

अनूप

 

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