नयी दिल्ली, 23 अगस्त (भाषा) दिल्ली पुलिस ने रविवार को कहा कि आरक्षण सुधारों को लेकर जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन या सभा करने की अनुमति किसी भी व्यक्ति या संगठन को नहीं दी गई है।
अधिकारियों ने साथ ही लोगों को ‘‘गुमराह करने वाले’’ सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर वहां एकत्र होने को लेकर चेतावनी भी दी है।
पुलिस का बयान ऐसे समय आया है जब सोशल मीडिया पर कई वीडियो और पोस्ट सामने आए हैं, जिनमें लोगों से रविवार को जंतर-मंतर पर इकट्ठा होने की अपील की गई है।
इसने कहा, ‘‘नयी दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पहले से ही लागू है। बीएनएसएस ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 की जगह ली है।’’
अधिकारियों ने कहा कि इसकी वजह से इलाके में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और पांच या उससे अधिक लोगों के जमा होने पर रोक है।
पुलिस ने कहा कि लोगों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे पोस्ट या वीडियो के आधार पर एकत्र न हों और बिना पुष्टि वाली सामग्री साझा न करें।
इसने चेतावनी दी कि जो लोग फर्जी या गुमराह करने वाली जानकारी फैलाएंगे, उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने कहा कि लोगों को केवल प्रामाणिक जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए।
भाषा धीरज नेत्रपाल
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