ओडिशा : सरपंच की हत्या के मामले में आठ लोगों को उम्र कैद की सजा

ओडिशा : सरपंच की हत्या के मामले में आठ लोगों को उम्र कैद की सजा

ओडिशा : सरपंच की हत्या के मामले में आठ लोगों को उम्र कैद की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 07:49 pm IST
Published Date: August 16, 2022 9:51 pm IST

केंद्रपाड़ा (ओडिशा), 16 अगस्त (भाषा) ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की एक अदालत ने छह साल पहले एक सरपंच की हत्या के मामले में मंगलवार को आठ लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल चंद्र बेहरा ने आरोपियों को अउल प्रखंड के सिंगिरि ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच चित्रसेन दास की हत्या का दोषी करार देते हुए 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

गौरतलब है कि आठ जून 2016 को 46 वर्षीय दास मोटरसाइकिल से सिंगिरि जा रहे थे, तभी आठ लोगों ने उन्हें रोक लिया और उनपर डंडों, छड़ और चाकुओं से हमला किया। दास को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

लोक अभियोजक मानस रंजन बेहरा ने बताया कि यह फैसला 39 गवाहों के परीक्षण के बाद सुनाया गया है।

भाषा धीरज दिलीप

दिलीप


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