अब पति-पत्नी दोनों को मिलेंगे सलाना 6000 हजार रुपये! पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हुआ बड़ा बदलाव, ऐसे उठा सकतें लाभ

क्योंकि इस नए नियम के अनुसार अब दोनों पति और पत्नी को किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पैसे दिए जाएंगे।

अब पति-पत्नी दोनों को मिलेंगे सलाना 6000 हजार रुपये! पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हुआ बड़ा बदलाव, ऐसे उठा सकतें लाभ

14th installment of PM Kisan will come on Thursday

Modified Date: November 29, 2022 / 08:56 pm IST
Published Date: September 22, 2022 9:11 pm IST

PM Kisan Samman Nidhi: केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना में से एक है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। जिसके तहत सरकार देश के किसानों को सालाना 6000रू उनके बैंक खाते में डालती है। अब इस योजना में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। जो कि किसानों के लिए बड़ी ही अच्छी खबर है। क्योंकि इस नए नियम के अनुसार अब दोनों पति और पत्नी को किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पैसे दिए जाएंगे।

ऐसे मिलेगा योजना का लाभ

PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान योजना के नियम के अनुसार, पति-पत्नि दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे फर्जी करार देते हुए सरकार उससे रिकवरी करेगी। इसके अलावा भी कई ऐसे प्रावधान हैं जो किसानों को अपात्र बनाते हैं। अगर अपात्र किसान इस योजना का लाभ उठाते हैं तो उन्हें सरकार को सभी किस्तें वापस करनी पड़ेगी। इस योजना के नियम के तहत किसान परिवार में अगर कोई टैक्स देता है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी पति या पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उन्हें इस योजाना का लाभ नहीं मिलेगा।

ये होंगे अपात्र

PM Kisan Samman Nidhi: नियम के तहत अगर कोई किसान अपनी खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य में न कर दूसरे कामों में कर रहे हैं या दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं, और खेत उनका नहीं हैं। ऐसे किसान भी इस योजना का लाभ उठाने के हकदार नहीं हैं। अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं होकर उसके पिता या दादा के नाम है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

Read more : दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, सीसीएम और डीएफओ से मांगों को लेकर मिला आश्वासन

ये भी नहीं ले पाएंगे लाभ

PM Kisan Samman Nidhi: अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री है तो ऐसे लोग भी किसान योजना के लाभ के लिए अपात्र हैं। अपात्रों की लिस्ट में प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार वाले भी आते हैं। इनकम टैक्स देने वाले परिवारों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा।

Read more : न्यायालय ने आईओए संविधान में संशोधन के लिए पूर्व न्यायाधीश नागेश्वर राव को नियुक्त किया


लेखक के बारे में