School Time Changed: स्कूलों में छुट्टी के समय में बड़ा बदलाव, अब इतने बजे तक की लगेंगी कक्षाएं, इस वजह से प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला

स्कूलों में छुट्टी के समय में बड़ा बदलाव, अब इतने बजे तक की लगेंगी कक्षाएं, Order to Close of All Schools by 3PM due to Wildlife Attacks

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  • Publish Date - December 18, 2025 / 04:01 PM IST,
    Updated On - December 18, 2025 / 04:04 PM IST
HIGHLIGHTS
  • वन्यजीव हमलों की आशंका के चलते समय में बदलाव
  • सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू आदेश
  • छात्रहित और सुरक्षा को देखते हुए एहतियाती फैसला

रुद्रप्रयाग: Order to Close of All Schools  उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में वन्यजीव हमलों की आशंका को देखते हुए आंगनबाड़ी से लेकर विद्यालयों तक को अपराह्न तीन बजे तक ही संचालित किया जाएगा। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मंगलवार को यह आदेश जारी किया। हाल ही में जिले में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के बाद एहतियातन यह निर्णय लिया गया है।

Order to Close of All Schools  आदेश के अनुसार, सर्दियों में दिन की अपेक्षा रात्रि की समयावधि अधिक होने से मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं की आशंका बनी हुई है और विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचने के मार्ग वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिससे छोटे बच्चों, विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों की सुरक्षा को लेकर जोखिम उत्पन्न हो सकता है। इस संभावित खतरे के दृष्टिगत छात्रहित एवं लोकहित में जिला प्रशासन द्वारा एहतियाती कदम उठाया गया है।

आदेश में कहा गया है कि जिले में स्थित सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं गैर-शासकीय विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में दिसंबर माह में पठन-पाठन कार्य प्रातः सवा नौ बजे से पहले और अपराह्न तीन बजे के पश्चात संचालित नहीं किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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रुद्रप्रयाग में स्कूलों के समय में बदलाव क्यों किया गया है?

जिले में बढ़ते मानव–वन्यजीव संघर्ष और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

यह आदेश किन-किन संस्थानों पर लागू होगा?

यह आदेश सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, गैर-शासकीय विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू होगा।

स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र किस समय तक संचालित होंगे?

दिसंबर माह में पठन-पाठन कार्य सुबह 9:15 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ही संचालित किया जाएगा।

यह आदेश कब से प्रभावी है?

जिलाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

यह आदेश किस कानून के तहत जारी किया गया है?

यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी किया गया है।