अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले दंपत्ति को पुलिस हिरासत से रिहा करने का आदेश

अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले दंपत्ति को पुलिस हिरासत से रिहा करने का आदेश

अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले दंपत्ति को पुलिस हिरासत से रिहा करने का आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 07:59 pm IST
Published Date: January 21, 2021 10:31 am IST

अहमदाबाद, 21 जनवरी (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने बनासकांठा जिले में पालनपुर पुलिस द्वारा परिजनों की शिकायत पर गिरफ्तार किये गए अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले दंपत्ति को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है।

महिला के परिजन बिना उनकी मर्जी के शादी करने के फैसले से नाराज थे और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

न्यायमूर्ति सोनिया गोकणी तथा न्यायमूर्ति संगीता विशेण ने घटनाक्रम को लेकर नाराजगी प्रकट करते हुए इसे ”स्तब्धकारी” करार दिया।

अदालत ने दंपत्ति को रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि पुलिस ने ”अंतर-धार्मिक विवाह” के इस मामले के समाधान के लिये ”अनुचित सक्रियता” दिखाई।

अदालत ने 30 वर्षीय पुरुष के भाई द्वारा दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए स्थानीय मजिस्ट्रेट के रिमांड आदेश को खारिज कर पालनपुर पुलिस को दंपत्ति को तत्काल रिहा करने के लिये कहा।

पालनपुर के निवासी 30 वर्षीय मुस्लिम पुरुष ने पिछले साल दिसंबर के अंत में उसी कस्बे में रहने वाली 29 वर्षीय हिंदू महिला से शादी की थी।

भाषा जोहेब पवनेश

पवनेश


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