Pan Aadhaar Linking Last Date: इस दिन के बाद इनएक्टिव हो जाएगा आपका PAN कार्ड! 31 दिसंबर तक कर लें ये काम, नहीं तो पड़ सकता है पछताना

भारत में सभी नागरिकों के लिए PAN-Aadhaar लिंकिंग अनिवार्य है। 31 दिसंबर 2025 तक लिंक न कराने पर 1 जनवरी 2026 से PAN इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे ITR फाइलिंग, बैंकिंग और लोन में दिक्कतें आएंगी

Pan Aadhaar Linking Last Date: इस दिन के बाद इनएक्टिव हो जाएगा आपका PAN कार्ड! 31 दिसंबर तक कर लें ये काम, नहीं तो पड़ सकता है पछताना

Pan Aadhaar Linking Last Date

Modified Date: November 3, 2025 / 09:00 pm IST
Published Date: November 3, 2025 7:50 pm IST
HIGHLIGHTS
  • 1 जनवरी 2026 से PAN कार्ड को इनएक्टिव कर दिया जाएगा
  • बैंक खाता खोलना या वित्तीय लेन-देन करने में मुश्किल होगी
  • घर बैठे PAN-Aadhaar लिंकिंग की जा सकती है।

Pan Aadhaar Linking Last Date: पैन कार्ड सभी भारतीय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज़ है। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) लिंक नहीं किया है तो अब देर मत कीजिए। 1 जनवरी 2026 से ऐसे लोग पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जिन्होंने इसे आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है। भारत सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय कर दी है। यदि किसी कारणवश इस वर्ष लिंकिंग पूरा नहीं होती तो 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड को इनएक्टिव कर दिया जाएगा जिससे कई मुश्किलें आ सकती हैं।

अगर कार्ड लिंक नहीं हुआ तो क्या परेशानी होगी?

आयकर विभाग सभी भारतीयों को 10 अंकों का एक यूनिक कोड जारी करता है, जिसे पैन कार्ड के नाम से जाना जाता है। यह वित्तीय लेन-देन को ट्रैक करने में मदद करता है। यदि आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है आप ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइल नहीं कर पाएंगे। पहले से फाइल किया गया रिटर्न भी अवैध माना जाएगा। टैक्स रिफंड रुक सकता है। बैंक अकाउंट खोलने, लोन लेने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड पाने में दिक्कत हो सकती है।

आधार कार्ड लिंक क्यों जरूरी है?

31 दिसंबर के बाद लिंकिंग न कराने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है। यह कदम पहचान-जालसाजी, फर्जी पैन बनाने और वित्तीय धोखाधड़ी से लोगों को बचाने के लिए उठाया गया है।

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ऑनलाइन PAN-Aadhaar लिंक कैसे करें?

यदि आपके पास आधार नंबर है, तो आप घर बैठे दोनों दस्तावेज़ लिंक कर सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर जाएं। होम पेज पर Link Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करें। अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी भरें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें। वेरिफिकेशन के बाद लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी

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