संसद ने गोवा विधानसभा में एसटी के लिए सीट आरक्षण के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान की

संसद ने गोवा विधानसभा में एसटी के लिए सीट आरक्षण के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान की

संसद ने गोवा विधानसभा में एसटी के लिए सीट आरक्षण के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान की
Modified Date: August 11, 2025 / 03:49 pm IST
Published Date: August 11, 2025 3:49 pm IST

नयी दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा) संसद ने गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के लिए सीट आरक्षित करने के प्रावधान वाले एक अहम विधेयक को सोमवार को मंजूरी प्रदान कर दी।

राज्यसभा ने इस विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है।

‘‘गोवा राज्य, सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुन: समायोजन विधेयक’’ के प्रावधानों की चर्चा करते हुए विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 332 में प्रावधान है कि राज्य में यदि अनुसूचित जनजाति की आबादी है, लेकिन विधानसभा में इस समुदाय के लिए सीट आरक्षित नहीं है तो वहां एसटी के लिए सीट होनी चाहिए।

 ⁠

उन्होंने कहा कि गोवा विधानसभा में 40 सीट में अनुसूचित जाति (एससी) के लिए एक सीट आरक्षित है, लेकिन एसटी की एक भी सीट नहीं है।

मेघवाल ने कहा कि इस लिहाज से गोवा में एसटी के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सीटें पुन: समायोजित करने के उद्देश्य से कानून बनाना जरूरी है।

भाषा

अविनाश मनीषा

मनीषा


लेखक के बारे में