Passengers challaned for not wearing belts on the back seat of a car in Delhi

Traffic Rules: कार में पीछे बैठने पर लगाना होगा सीट बेल्ट, नहीं तो देना होगा भारी भरकम जुर्माना

पुलिस ने कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए मध्य दिल्ली में कनॉट प्लेस के निकट बाराखंभा रोड पर एक अभियान चलाया

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:40 PM IST, Published Date : September 14, 2022/5:53 pm IST

नयी दिल्ली,  Traffic Rules : दिल्ली यातायात पुलिस ने कार की पिछली सीट पर सवार यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट नहीं बांधने के लिए 17 लोगों के चालान काटे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस ने कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए मध्य दिल्ली में कनॉट प्लेस के निकट बाराखंभा रोड पर एक अभियान चलाया।

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पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “अभियान के दौरान पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194बी के तहत कुल 17 चालान काटे गए।”

Traffic Rules : पुलिस ने कहा कि उल्लंघनकर्ताओं पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। चार सितंबर को महाराष्ट्र के पालघर जिले में हुई सड़क दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्री (54) की मौत के बाद इस तरह के अभियान की शुरुआत की गई है।

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Traffic Rules: पुलिस के अनुसार पीछे की सीट पर बैठे मिस्री ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। पुलिस उपायुक्त (नयी दिल्ली यातायात) आलाप पटेल ने कहा, “कानूनी प्रावधान तो पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन हालिया घटना (मिस्री की मौत) के बाद यह चर्चा का विषय बन गए हैं।”

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अधिकारी ने कहा, “दिल्ली यातायात पुलिस सीट बेल्ट पहनने के (महत्व) के संबंध में जन जागरुकता फैलाने के लिए पहले से ही अभियान चला रही है। हम कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं।”

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