फ्लाई ऐश के इस्तेमाल पर दिए गए आदेश की समीक्षा करने के लिए दायर याचिका खारिज

फ्लाई ऐश के इस्तेमाल पर दिए गए आदेश की समीक्षा करने के लिए दायर याचिका खारिज

फ्लाई ऐश के इस्तेमाल पर दिए गए आदेश की समीक्षा करने के लिए दायर याचिका खारिज
Modified Date: November 29, 2022 / 08:22 pm IST
Published Date: October 1, 2020 12:12 pm IST

नयी दिल्ली, एक अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बृहस्पतिवार को एक याचिका खारिज कर दी जिसमें फ्लाई ऐश के निस्तारण पर इसके आदेश की समीक्षा करने का आग्रह किया गया था। एनजीटी का आदेश है कि फ्लाई ऐश के सौ फीसदी उपयोग के केंद्र की अधिसूचना का उल्लंघन करने पर ताप ऊर्जा संयंत्रों को जुर्माने का भुगतान करना होगा।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए. के. गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि फ्लाई ऐश का निस्तारण नहीं करने का पर्यावरण एवं लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर के बारे में सबको पता है।

पीठ ने कहा, ‘‘वर्तमान मामले में हमें कोई विशिष्टता नजर नहीं आती जिससे कि आवेदक के पक्ष में पहले के आदेश की समीक्षा की जाए।’’

 ⁠

अधिकरण छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा निर्माण कंपनी लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसने 12 फरवरी 2020 के आदेश की समीक्षा का आग्रह किया था। आदेश में ताप ऊर्जा संयंत्रों से कहा गया है कि फ्लाई ऐश के त्वरित निस्तारण के लिए आवश्यक कदम उठाएं और ऐसा नहीं करने पर उन्हें जुर्माना भरना होगा।

भाषा नीरज नीरज माधव

माधव


लेखक के बारे में