पीएफआई की धनशोधन में संलिप्तता: ईडी ने अदालत से कहा

पीएफआई की धनशोधन में संलिप्तता: ईडी ने अदालत से कहा

पीएफआई की धनशोधन में संलिप्तता: ईडी ने अदालत से कहा
Modified Date: November 29, 2022 / 07:56 pm IST
Published Date: September 30, 2022 11:06 pm IST

नयी दिल्ली, 30 सितंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत से कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) ने पिछले कुछ साल में लगातार धन शोधन किया।

इसके बाद, अदालत ने प्रतिबंधित संगठन के तीन गिरफ्तार पदाधिकारियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

एजेंसी ने यह भी बताया कि उसकी जांच से पता चला है कि आरोपियों ने ‘‘धोखाधड़ी करके पीएफआई की ओर से नकद चंदा’’ जुटाने में ‘‘सक्रिय भूमिका’’ निभाई।

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दिल्ली की एक अदालत ने नकद चंदे की आड़ में धनशोधन में कथित भूमिका को लेकर पीएफआई की दिल्ली इकाई के तीन कार्यकर्ताओं-पीएफआई दिल्ली के अध्यक्ष परवेज अहमद, महासचिव मोहम्मद इलियास और कार्यालय सचिव अब्दुल मुकीत को 22 सितंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अदालत ने 24 सितंबर को उन्हें सात दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

इस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर तीनों आरोपियों को अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

भाषा सिम्मी अविनाश

अविनाश


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