पीएमएलए अदालत ने शाहजहां शेख को ईडी के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

पीएमएलए अदालत ने शाहजहां शेख को ईडी के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

पीएमएलए अदालत ने शाहजहां शेख को ईडी के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
Modified Date: April 15, 2024 / 06:34 pm IST
Published Date: April 15, 2024 6:34 pm IST

कोलकाता, 15 अप्रैल (भाषा) कोलकाता की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख को मछली पालन व्यवसाय से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

शेख को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर भीड़ द्वारा हमला करने के मामले के सिलसिले में 30 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। यह घटना उस समय हुई थी जब ये अधिकारी धन शोधन के एक अन्य मामले में शेख के परिसरों की तलाशी लेने पांच जनवरी को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना स्थित संदेशखालि गए थे।

शेख ने एक अदालत के आदेश पर पिछले दो हफ्ते ईडी की हिरासत में बिताये हैं। उसे यहां विचार भवन स्थित पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत के विशेष न्यायाधीश प्रशांत मुखोपाध्याय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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ईडी के वकील अभिजीत भद्रा ने शेख को न्यायिक हिरासत में भेजने का अदालत से अनुरोध किया था।

संघीय एजेंसी ने इस मामले में आरोप लगाया है कि शेख ने मछली पालन व्यवसाय की आड़ में असहाय ग्रामीणों की जमीन हड़पने से प्राप्त धन की हेराफेरी कर धन शोधन किया।

ईडी अधिकारियों की एक टीम पर पांच जनवरी को करीब 1,000 लोगों की भीड़ ने हमला किया था, जब वे राशन वितरण घोटाला मामले के सिलसिले में संदेशखालि के सरबेरिया गांव स्थित शेख के परिसरों की तलाशी लेने पहुंचे थे।

भाषा सुभाष माधव

माधव


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