तिहाड़ में मादक पदार्थ फेंके जाने की हरकत रोकने के लिए जेल के बाहर पुलिस पिकेट लगाई जाए:न्यायालय |

तिहाड़ में मादक पदार्थ फेंके जाने की हरकत रोकने के लिए जेल के बाहर पुलिस पिकेट लगाई जाए:न्यायालय

तिहाड़ में मादक पदार्थ फेंके जाने की हरकत रोकने के लिए जेल के बाहर पुलिस पिकेट लगाई जाए:न्यायालय

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:21 PM IST, Published Date : March 9, 2022/7:58 pm IST

नयी दिल्ली, नौ मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को निर्देश दिया कि तिहाड़ जेल की बाहरी दीवार के चारों ओर दो हफ्तों के अंदर पुलिस पिकेट लगाई जाए, ताकि जेल परिसर में मादक पदार्थ फेंके जाने पर रोक लगाई जा सके।

शीर्ष अदालत ने कहा कि तिहाड़ जेल के आसपास से मोबाइल टावर हटाने और दूरसंचार विभाग के सहयोग से जेल परिसर में मोबाइल सिग्नल जैमर लगाने की कोशिशों की जाए।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने महानिदेशक (जेल) द्वारा दाखिल एक हलफनामे का अवलोकन किया और निर्देश दिया कि सभी संबद्ध प्राधिकार इस पर कार्य करें और दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना दी की गई सिफारिशों को फौरन लागू करें। साथ ही, कम समय में लागू की जा सकने वाले प्रस्तावों को ज्यादा समय लगने वालों पर तरजीह दें।

पीठ ने कहा, ‘‘बाहर से जेल के अंदर मादक पदार्थ फेंके जाने की समस्या रोकने के लिए जेल परिसर के बाहर पुलिस पिकेट लगाने के प्रस्ताव को संक्षिप्त अवधि में तत्काल लागू किया जा सकता है, जिसके लिए दो हफ्तों के अंदर संबद्ध अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्य किये जाए। ’’

पीठ ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को भी यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि तिहाड़ जेल के लिए कर्मचारियों की भर्ती नियमों को मजबूत करने के वास्ते जो कुछ भी संशोधन करने की जरूरत है, 30 अप्रैल तक कर ली जाए।

न्यायालय ने कहा कि 28 गैर राजपत्रित कर्मचारियों, दो राजपत्रित कर्मचारियों के खिलाफ जारी निलंबन आदेश जारी किया गया है तथा अनुबंध पर रखे गये दो कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं क्योंकि उनकी यूनिटेक के पूर्व प्रवर्तकों-संजय चंद्रा और अजय चंद्रा के गलत कार्यों में मिलीभगत थी।

पीठ ने कहा कि अस्थाना द्वारा की गई सिफारिश के मुताबिक जेल सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाये गये कदमों पर 13 अप्रैल को या उससे पहले एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाए।

न्यायालय ने अपने निर्देश के अनुपालन की निगरानी के लिए विषय की अगली सुनवाई 20 अप्रैल के लिए निर्धारित कर दी।

भाषा

सुभाष अनूप

अनूप

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

Flowers