कार्यक्रमों से स्वच्छ पर्यावरण का नागरिकों का अधिकार बाधित नहीं होना चाहिए : एनजीटी

कार्यक्रमों से स्वच्छ पर्यावरण का नागरिकों का अधिकार बाधित नहीं होना चाहिए : एनजीटी

कार्यक्रमों से स्वच्छ पर्यावरण का नागरिकों का अधिकार बाधित नहीं होना चाहिए : एनजीटी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:56 pm IST
Published Date: February 5, 2021 11:26 am IST

नयी दिल्ली, पांच फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कहा है कि कार्यक्रमों के आयोजनों से अन्य नागरिकों का शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार बाधित नहीं होना चाहिए। साथ ही अधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि विवाह भवन एवं बैंक्वेट हॉल में प्रदूषण नियंत्रण के दिशानिर्देशों का पालन कराया जाए।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल ने कहा कि अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा आदि के लिए लाइसेंसिंग प्रावधानों के अलावा नियामक निकायों को पर्यावरणीय मानक भी लागू करना चाहिए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वायु एवं जल प्रदूषण को रोका जा सके और पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचे।

पीठ ने कहा, ‘‘जो बड़ी इकाइयां सीवर लाइन से नहीं जुड़ी हुई हैं वहां उत्सर्जक शोधन संयंत्र लगाए जाने की जरूरत है। इसके अलावा वर्षा जल संचय प्रणाली, रसोई घर के संचालन में पर्याप्त सुरक्षा अपनाना, शोर के स्तर पर नियंत्रण और पार्किंग स्थल उपलब्ध कराए जाने जैसे नियमों का पालन कराना अनिवार्य है।’’

 ⁠

हरित अधिकरण ने स्पष्ट किया कि इस तरह के सुरक्षा मानकों के अभाव में मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए और जो इकाइयां चल रही हैं उनके लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होना चाहिए।

पीठ ने कहा, ‘‘कार्यक्रमों के आयोजन से दूसरे नागरिकों का शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार बाधित नहीं होना चाहिए।’’

एनजीटी वेस्टइंड ग्रीन फार्म्स सोसायटी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें आरोप लगाया गया कि आईजीआई हवाई अड्डा के पास महिपालपुर और रजोकरी में बैक्वेट हॉल और विवाह भवन के कारण जाम लग रहा है और प्रदूषण फैल रहा है।

भाषा नीरज नीरज पवनेश

पवनेश


लेखक के बारे में