कठुआ में अंतरराष्ट्रीय सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में आवागमन पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंध

कठुआ में अंतरराष्ट्रीय सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में आवागमन पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंध

कठुआ में अंतरराष्ट्रीय सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में आवागमन पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंध
Modified Date: February 14, 2026 / 08:38 pm IST
Published Date: February 14, 2026 8:38 pm IST

जम्मू, 14 फरवरी (भाषा) जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अधिकारियों ने शनिवार को सीमापार से गोलीबारी की आशंका और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को रोकने एवं ग्रामीणों की सुरक्षा की आवश्यकता का हवाला देते हुए अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगते पांच किलोमीटर के दायरे में ‘अनावश्यक आवाजाही’ पर प्रतिबंध लगा दिया है।

कठुआ के जिला मजिस्ट्रेट राजेश शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संभावित खतरे के तात्कालिक मामलों में निवारक उपाय करने का अधिकार देती है।

आदेश में कहा गया है, “सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति संवेदनशील हो गई है और किसी भी समय सीमा पार से गोलीबारी की आशंका है। ग्रामीणों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी राष्ट्रविरोधी गतिविधि को रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन प्रतिबंधित करना आवश्यक है।”

शर्मा ने कहा कि वे इस बात से संतुष्ट हैं कि मानव जीवन को खतरे से बचाने और सार्वजनिक शांति भंग होने से रोकने के लिए तत्काल आदेश जारी करने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं।

आदेश में कहा गया है, ‘‘मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (बीएसएफ) इकाई के अधिकार क्षेत्र में आने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे पांच किलोमीटर के क्षेत्र में, बीओपी पहाड़पुर से आगे बीओपी करोल कृष्णा तक अनावश्यक आवाजाही पर प्रतिबंध लगाता हूं।’’

जिला मजिस्ट्रेट ने पुराने सांबा-कठुआ मार्ग पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ट्रकों, टिपर और बहु-धुरी वाहनों सहित भारी वाहनों के आवागमन पर भी रोक लगा दी।

आदेश में कहा गया है, “ये प्रतिबंध 14 फरवरी से लागू हो गए हैं और जारी होने की तारीख से 60 दिनों तक प्रभावी रहेंगे, जब तक कि इन्हें पहले रद्द ना किया जाए।”

आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

‘पीटीआई-भाषा’ द्वारा संपर्क किए जाने पर, शर्मा ने बताया कि यह आदेश पहले के प्रतिबंधों की निरंतरता में है, जिसमें केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा से प्रतिबंधित क्षेत्र को दो किलोमीटर से बढ़ाकर पांच किलोमीटर कर दिया गया है।

उन्होंने कहा, ‘पिछले आदेश की अवधि आज समाप्त हो गई और तदनुसार कुछ बदलावों के साथ एक संशोधित आदेश जारी किया गया है।’

भाषा अमित संतोष

संतोष


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