संपत्ति मामला: तमिलनाडु के मंत्री दुरईमुरुगन की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस

संपत्ति मामला: तमिलनाडु के मंत्री दुरईमुरुगन की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस

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  • Publish Date - October 6, 2025 / 05:01 PM IST,
    Updated On - October 6, 2025 / 05:01 PM IST

चेन्नई, छह अक्टूबर (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को जल संसाधन मंत्री दुरईमुरुगन की ओर से दायर एक याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

मंत्री ने इस याचिका में अपने खिलाफ 1.40 करोड़ रुपये की अधिक संपत्ति के सबंध में भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने दुरईमुरुगन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई 23 अक्टूबर तक स्थगित कर दी।

डीवीएसी (सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी निदेशालय) ने 2011 में, जब अन्नाद्रमुक सरकार सत्ता में थी, द्रमुक महासचिव दुरईमुरुगन और उनकी पत्नी डी शांताकुमारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने द्रमुक सरकार के दौरान 2006 से 2011 के बीच लोक निर्माण मंत्री रहते हुए अपने और अपनी पत्नी के नाम पर 1.40 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की थी, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी।

हालांकि, 2017 में, वेल्लोर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें मामले से बरी कर दिया।

इस आदेश के खिलाफ डीवीएसी ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की। इस बीच, राज्य सरकार द्वारा जारी एक आदेश के बाद, उनके खिलाफ संपत्ति का मामला चेन्नई की विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया।

न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली और निचली अदालत को मुकदमे में तेजी लाने का निर्देश दिया।

भाषा रंजन अविनाश

अविनाश