पंजाब: ईडी ने ‘जबरन वसूली’ मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी की 1.29 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

पंजाब: ईडी ने ‘जबरन वसूली’ मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी की 1.29 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

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Modified Date: May 17, 2025 / 07:33 PM IST
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Published Date: May 17, 2025 7:33 pm IST

नयी दिल्ली, 17 मई (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को बताया कि एजेंसी ने पंजाब पुलिस के एक पूर्व अधिकारी के खिलाफ जारी जबरन वसूली से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के तहत आरोपी की 1.29 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में बताया कि पुलिस के पूर्व सहायक महानिरीक्षक (एआईजी) आशीष कपूर के खिलाफ यह कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई है।

एजेंसी ने बताया कि इन संपत्तियों की कीमत 1.29 करोड़ रुपये है।

धन शोधन का यह मामला पंजाब पुलिस की दो प्राथमिकियों पर आधारित है, जिसमें कपूर के खिलाफ दो व्यक्तियों से पुलिस हिरासत में और बाद में जेल में रहने के दौरान कथित तौर पर जबरन वसूली के आरोप लगे थे।

बयान के अनुसार, आरोप है कि अधिकारी ने आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों से नकदी और सोने के आभूषण लिये थे।

भाषा जितेंद्र दिलीप

दिलीप

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)