पंजाब सरकार ने शहरी क्षेत्रों से लावारिस और जब्त किए गए वाहनों को हटाने का आदेश दिया
पंजाब सरकार ने शहरी क्षेत्रों से लावारिस और जब्त किए गए वाहनों को हटाने का आदेश दिया
चंडीगढ़, 18 जनवरी (भाषा) पंजाब सरकार ने रविवार को शहरी सीमा के भीतर थाना परिसरों और अन्य सरकारी जमीनों पर पड़े सभी कबाड़, छोड़े गए, लावारिस और जब्त वाहनों को व्यवस्थित रूप से शहर के बाहर निर्धारित यार्डों में पहुंचाने के निर्देश जारी किए।
स्थानीय सरकार मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन और सार्वजनिक अवसंरचना के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के व्यापक शहरी शासन सुधारों का हिस्सा है।
अरोड़ा ने एक बयान में कहा कि थानों, ट्रैफिक पुलिस यार्ड, नगरपालिका की संपत्तियों और शहर की सड़कों पर लंबे समय से खड़े सभी ऐसे वाहन शहर की सीमा के बाहर निर्धारित वाहन यार्डों में 30 दिन के भीतर पहुंचा दिये जाएंगे।
बयान में कहा गया है कि पुलिस, नगर निगम, यातायात पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम को तत्काल सर्वेक्षण करने, विस्तृत सूची तैयार करने और इस आदेश का समयबद्ध तरीके से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (छोड़ दिये गये और लावारिस वाहनों को हटाना), केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (जीवनकाल समाप्त हो चुके वाहनों का पंजीकरण रद्द करना और निपटान) और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (वाहनों समे गैर-जैव अपघटनीय कचरे का सुरक्षित प्रबंधन और निपटान) के मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुरूप है।
उन्होंने कहा कि ऐसे सभी वाहन बाद में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण नियमों के तहत केवल अधिकृत वाहन ‘स्क्रैप यार्ड’ और पुनर्चक्रण केंद्रों में ही भेजे जायेंगे।
भाषा तान्या राजकुमार
राजकुमार

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