Punjab Sacrilege Law Punjab News : गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने पर अब मिलेगी ये सजा, CM भगवंत मान ने लिया बड़ा फैसला

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Punjab सरकार धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के मामलों में कानून सख्त करने जा रही है। नए संशोधन के तहत दोषियों को 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।

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  • Publish Date - March 29, 2026 / 04:29 PM IST,
    Updated On - March 29, 2026 / 04:33 PM IST

Punjab Sacrilege Law Punjab News / Image Source : X

HIGHLIGHTS
  • Bhagwant Mann ने बेअदबी कानून सख्त करने का ऐलान कि
  • न्यूनतम 10 साल और अधिकतम उम्रकैद का प्रावधान
  • 13 अप्रैल को विशेष विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा

नई दिल्ली : CM Bhagwant Mann News  पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के मामलों में जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि बेअदबी से जुड़े कानूनों को और अधिक सख्त बनाया जाएगा। 13 अप्रैल को बैसाखी के शुभ अवसर पर सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर कानून में संशोधन करने जा रही है, जिससे दोषियों को कठोरतम सजा मिल सके।

Punjab Sacrilege Law Punjab News सजा के प्रावधानों में बड़ा बदलाव

मुख्यमंत्री भगवंत मान के अनुसार, ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम, 2008’ में संशोधन किया जाएगा। नए कानून के तहत श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वाले या इसका प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम 10 साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास का सामना करना होगा।सीएम मान ने स्पष्ट किया कि धार्मिक भावनाओं और ग्रंथ साहिब के सम्मान से खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए सरकार संत समाज से भी निरंतर परामर्श कर रही है।

 बादल परिवार और SAD पर तीखा हमला

इस घोषणा के दौरान भगवंत मान ने शिरोमणि अकाली दल (SAD) और बादल परिवार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके शासनकाल के दौरान हुई बेअदबी की घटनाओं पर बादल परिवार ने आंखें मूंद ली थीं। मान ने कहा, “बादल परिवार को लगता है कि लोग उन घटनाओं को भूल गए हैं, लेकिन पंजाब की जनता कभी बेअदबी को नहीं भूलेगी। पिछली सरकारों ने सिर्फ बड़े-बड़े दावे किए, लेकिन न्याय सुनिश्चित करने का निर्णायक काम हमारी सरकार कर रही है।

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नया कानून किससे जुड़ा है?

Guru Granth Sahib की बेअदबी से जुड़े मामलों से।

न्यूनतम सजा कितनी होगी?

कम से कम 10 साल की सजा।

अधिकतम सजा क्या होगी

आजीवन कारावास।