Rahul Gandhi defamation case: दो जुलाई को राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी.. खुद ही खड़े रहना होगा जज के सामने, इस मामले में हैं अहम सुनवाई

वकील संतोष कुमार पांडे ने कहा कि याचिकाकर्ता राम प्रताप ने मांग की थी कि उन्हें मामले में पक्ष बनाया जाए। इस याचिका का विरोध करते हुए संतोष कुमार पांडे ने कहा कि राम प्रताप न तो पीड़ित हैं और न ही उनका इस मामले से कोई लेना-देना है।

Rahul Gandhi defamation case: दो जुलाई को राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी.. खुद ही खड़े रहना होगा जज के सामने, इस मामले में हैं अहम सुनवाई

Rahul Gandhi defamation case राहुल गांधी मानहानि केस

Modified Date: June 27, 2024 / 06:53 am IST
Published Date: June 27, 2024 6:53 am IST

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 जुलाई को तलब किया है। मानहानि मामले में राहुल गांधी बीते 20 फरवरी से जमानत पर चल रहें है। अब कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। इसके पहले राहुल गांधी ने अपनी “भारत जोड़ो न्याय यात्रा” रोककर कोर्ट में पेश हुए थे। तब राहुल गांधी को जमानत मिल गई थी। जबकि कर्नाटक के पिछले विधानसभा चुनाव (2018) के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृहमंत्री अमित शाह पर एक आपत्तिजनक बयान दिया था।

Rahul Gandhi defamation case

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस बयान से आहत होकर सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। जिसे कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया। इस मामले में राहुल गांधी फरवरी महीने में सुल्तानपुर के दीवानी न्यायालय पहुंचे थे। राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गईथी। इस मामले में सुल्तानपुर के रहने वाले राम प्रताप ने अपने को पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।

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2 जुलाई को पेश होने के आदेश

जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राम प्रताप का पत्र खारिज कर दिया। इस मामले की सुनवाई 2 जुलाई को होगी। राहुल गांधी को अपना बयान को दर्ज कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में 2 जुलाई को पेश होने के आदेश दिया है।

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याचिका का किया विरोध

वकील संतोष कुमार पांडे ने कहा कि याचिकाकर्ता राम प्रताप ने मांग की थी कि उन्हें मामले में पक्ष बनाया जाए। इस याचिका का विरोध करते हुए संतोष कुमार पांडे ने कहा कि राम प्रताप न तो पीड़ित हैं और न ही उनका इस मामले से कोई लेना-देना है। अदालत में मौजूद राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने भी याचिकाकर्ता राम प्रताप ने मांग की थी कि उन्हें मामले में पक्ष बनाया जाए। इस याचिका का विरोध करते हुए पांडे ने कहा कि राम प्रताप न तो पीड़ित हैं और न ही उनका इस मामले से काई लेना देना है। अदालत में मौजूद राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने भी याचिकाकर्ता की याचिका का विरोध किया।

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