राजस्थान सरकार ने टीके के लिए बिना पहचान पत्र वाले लोगों के संबंध में और समय देने का अनुरोध किया

राजस्थान सरकार ने टीके के लिए बिना पहचान पत्र वाले लोगों के संबंध में और समय देने का अनुरोध किया

राजस्थान सरकार ने टीके के लिए बिना पहचान पत्र वाले लोगों के संबंध में और समय देने का अनुरोध किया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:44 pm IST
Published Date: May 28, 2021 7:28 pm IST

जोधपुर, 28 मई (भाषा) राजस्थान में पाकिस्तान से आए हिंदू प्रवासियों के कोविड-19 टीकाकरण को लेकर अनिश्चितता के बीच राज्य सरकार ने टीकाकरण के लिए उनकी पहचान को लेकर उच्च न्यायालय से कुछ और समय देने का अनुरोध किया है।

न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति रामेश्वर व्यास की पीठ ने कहा कि टीकाकरण के लिए बिना पहचान पत्र वाले लोगों के संबंध में केंद्र के निर्देश के बावजूद राज्य सरकार ने ऐसे लोगों की पहचान के लिए कदम नहीं उठाए हैं।

समुदाय की पहचान में देरी को लेकर अदालत की कड़ी टिप्पणी के बाद राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता के एस राजपुरोहित ने उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ से समय देने का अनुरोध किया।

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राज्य के विधि अधिकारी के अनुरोध के बाद अदालत ने मामले को तीन जून को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता से राज्य में टीकाकरण को लेकर निर्देश की तामील के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

भाषा आशीष वैभव

वैभव


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