राजस्थान सरकार जल्द ही लाएगी मोटर वाहन ‘एग्रीगेटर’ नीति: उप मुख्यमंत्री बैरवा

राजस्थान सरकार जल्द ही लाएगी मोटर वाहन 'एग्रीगेटर' नीति: उप मुख्यमंत्री बैरवा

राजस्थान सरकार जल्द ही लाएगी मोटर वाहन ‘एग्रीगेटर’ नीति: उप मुख्यमंत्री बैरवा
Modified Date: September 3, 2025 / 08:33 pm IST
Published Date: September 3, 2025 8:33 pm IST

जयपुर, तीन सितंबर (भाषा) राजस्थान सरकार जल्द ही ‘मोटर व्हीकल एग्रीगेटर’ नीति लाएगी। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा ने बुधवार को विधानसभा में यह जानकारी दी।

बैरवा ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल में जारी की गई ‘मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन-2025’ का अध्ययन कर राज्य में ‘एग्रीगेटर पॉलिसी-2025’ लाने की कवायद प्रक्रियाधीन है।

उपमुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे।

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उन्होंने कहा कि यह नीति जारी होने के बाद ‘एग्रीगेटर कैब’ कंपनियों के वाहनों के लिए अगल से किराया निर्धारित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि ‘एग्रीगेटर कैब कंपनी’ का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कंपनियों के पास न्यूनतम 50 मोटर कैब या अन्य वाहनों की स्थिति में न्यूनतम 25 वाहन होना आवश्यक है।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इसी तरह ‘रेंट ए कैब’ योजना में न्यूनतम 50 मोटर कैब आवश्यक हैं, जिनमें से 50 प्रतिशत वाहन वातानुकूलित होने चाहिए।

इसके अलावा ‘राजस्थान बाइक टैक्सी पॉलिसी-2017’ में न्यूनतम एक दोपहिया वाहन तथा ‘रेंट ए मोटर’ साइकिल योजना में न्यूनतम पांच दोपहिया वाहन आवश्यक हैं।

इससे पहले विधायक कालीचरण सराफ के मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में उपमुख्यमंत्री ने राज्य के लाइसेंसधारी ‘एग्रीगेटर’ से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में सार्वजनिक परिवहन हेतु कैब विवरण सदन के पटल पर रखा।

भाषा पृथ्वी खारी

खारी


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