कोटा (राजस्थान), 26 मई (भाषा) राजस्थान की एक विशेष अदालत ने पिछले साल एक नाबालिग का अपहरण करने और उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने के आरोप में 29 वर्षीय एक युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अदालत ने दोषी पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
लोक अभियोजक (पीपी) धीरेंद्र चौधरी ने कहा कि शहर की ‘पोक्सो अदालत-4’ ने फरवरी 2022 में 14 वर्षीय लड़की का अपहरण और दुष्कर्म करने के लिए सुकेत थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी नंदकिशोर सुनार के रूप में पहचाने गए युवक को दोषी ठहराया।
उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता ने एक मार्च, 2022 को नंदकिशोर के खिलाफ बच्ची के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने चार मार्च को झालावाड़ से नाबालिग को छुड़ाया था।
पीपी ने कहा कि पीड़िता ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में आरोप लगाया कि नंदकिशोर उसे कोटा और झालावाड़ के छात्रावासों में ले गया। पुलिस ने बयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363 (अपहरण) के तहत पहले से दर्ज मामले में आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों को शामिल किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नंदकिशोर तभी से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद था।
चौधरी ने कहा कि अदालत ने अपने 53 पन्नों के फैसले में नंदकिशोर को आरोपों का दोषी ठहराया और उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही, उस पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
उन्होंने कहा कि मुकदमे के दौरान कम से कम 18 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 33 दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश किए गए।
भाषा जितेंद्र नरेश
नरेश
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
PM Modi in Ayodhya : रामलला की शरण में पहुंचे…
58 mins agoखबर लोस चुनाव सुनीता रोड शो दो
1 hour agoखबर लोस चुनाव सुनीता रोड शो
1 hour ago