RBI ने किया आगाह, पर्सनल लोन लेते समय बरतें पूरी सावधानी, मोबाइल ऐप से हो सकता है फर्जीवाड़ा

RBI ने किया आगाह, पर्सनल लोन लेते समय बरतें पूरी सावधानी, मोबाइल ऐप से हो सकता है फर्जीवाड़ा

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  • Publish Date - December 26, 2020 / 04:29 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 09:00 PM IST

नई दिल्ली। डिजिटलाइजेशन के दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्स का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। लोगों की इस प्रवृत्ति का फायदा उठाने के लिए कई एसे मोबाइल एप और प्लेटफार्म सामने आए है..जो पहले लोगों को सस्ते कर्ज का लालच देते है और फिर उन्हें शिकार बना रहे है ।

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RBI के पास पहुंची शिकायतों में एसे अनाधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म या मोबाइल एप में लोन देने के बाद ब्याज की अत्यधिक दरों और उधारकर्ताओं से मांगे जाने वाले अतिरिक्त छिपे हुए शुल्क, अस्वीकार्य और कठोर वसूली के तरीकों को अपनाना और उधारकर्ताओं के मोबाइल फोन पर डेटा तक पहुंचने के लिए करार का दुरुपयोग का भी उल्लेख किया गया है ।

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लगातार इस प्रकार की बढ़ती शिकायतों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोगों से अपील की है, जिसमें सिर्फ रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और अन्य संस्थाओं जो सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किए गए हों उन्हीं से ही ऋण ले । आम जनता को यह आगाह किया जाता है कि वे इस तरह की बेइमान गतिविधियों का शिकार न हों और ऑनलाइन / मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण प्रदान करने वाली कंपनी / फर्म के पूर्व मामलों को सत्यापित करें ।

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इसके अलावा, RBI ने उपभोक्ताओं को अज्ञात व्यक्तियों, असत्यापित / अनधिकृत ऐप्स के साथ अपने केवाइसी दस्तावेजों को भी शेयर नहीं करने की सलाह दी  है । साथ ही एसे किसी भी धोखाधड़ी की शिकायत संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों या सचेत पोर्टल https://sachet.rbi.org.in का उपयोग कर ऑन लाइन शिकायत करने की अपील भी की है ।