रजिस्ट्री तत्काल मामलों की जांच करेगी और तदनुसार सूचीबद्ध करेगी: प्रधान न्यायाधीश ने वकीलों से कहा

रजिस्ट्री तत्काल मामलों की जांच करेगी और तदनुसार सूचीबद्ध करेगी: प्रधान न्यायाधीश ने वकीलों से कहा

रजिस्ट्री तत्काल मामलों की जांच करेगी और तदनुसार सूचीबद्ध करेगी: प्रधान न्यायाधीश ने वकीलों से कहा
Modified Date: December 22, 2025 / 12:58 pm IST
Published Date: December 22, 2025 12:58 pm IST

नयी दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा) भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने सोमवार को वकीलों से मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री से संपर्क करने को कहा, जो कारणों की जांच करेगी और तदनुसार मामले को सूचीबद्ध करेगी।

प्रधान न्यायाधीश के साथ विशेष अवकाशकालीन पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची भी शामिल थे। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश ने तीन टिप्पणियां कीं।

पीठ ने जैसे ही मामलों की सुनवाई शुरू की तो वकीलों ने तत्काल सुनवाई वाले मामलों का उल्लेख करना शुरू कर दिया।

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प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘जिक्र करने के बजाय, रजिस्ट्री को कारण बताएं। कारणों की पड़ताल की जाएगी और यदि वे अत्यावश्यक पाए जाते हैं तो उन्हें संभवत: 26 दिसंबर या 29 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।’’

पीठ ने कहा कि अवकाश अवधि के दौरान तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण मामलों पर समय पर विचार के लिए विशेष पीठ बैठी।

शुक्रवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा था कि वह 22 दिसंबर को अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए तैयार हैं। यह उच्चतम न्यायालय की क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों का पहला दिन है।

भाषा शोभना वैभव

वैभव


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