रेलू पुनिया हत्याकांड: परिवार के आठ सदस्यों की हत्या करने वाले दंपति को अंतरिम जमानत का आदेश

रेलू पुनिया हत्याकांड: परिवार के आठ सदस्यों की हत्या करने वाले दंपति को अंतरिम जमानत का आदेश

रेलू पुनिया हत्याकांड: परिवार के आठ सदस्यों की हत्या करने वाले दंपति को अंतरिम जमानत का आदेश
Modified Date: December 12, 2025 / 12:17 am IST
Published Date: December 12, 2025 12:17 am IST

चंडीगढ़, 11 दिसंबर (भाषा) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2001 में हरियाणा के एक पूर्व विधायक सहित आठ लोगों की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए दंपति को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

सक्षम प्राधिकारी के उनकी समयपूर्व रिहाई के संबंध में कोई निर्णय लेने तक उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है।

ये निर्देश सोनिया और उनके पति संजीव कुमार द्वारा दायर याचिकाओं पर आए हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार के समय से पहले रिहाई की उनकी याचिकाओं को खारिज करने के फैसले को चुनौती दी थी, जबकि उनका दावा था कि उन्होंने सभी आवश्यक शर्तें पूरी कर ली थीं।

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सोनिया और कुमार को 23 अगस्त 2001 की रात को हिसार जिले के लिटानी गांव स्थित उनके फार्महाउस में सोते समय हरियाणा के पूर्व विधायक रेलू राम पुनिया (50) और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।

परिवार के सात अन्य सदस्य पुनिया की पत्नी कृष्णा देवी (41), बेटी प्रियंका (14), बेटा सुनील कुमार (23), बहू शकुंतला देवी (20), पोता लोकेश (चार) और पोतियां शिवानी (दो) और 45 दिन की प्रीति थीं।

सोनिया, रेलू राम पुनिया की बेटी है।

इस मामले ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी।

पुनिया 1996 में हिसार के बरवाला निर्वाचन क्षेत्र से हरियाणा विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।

सोनिया और कुमार को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2014 में उच्चतम न्यायालय ने उनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया।

न्यायमूर्ति सूर्य प्रताप सिंह ने दंपति की याचिकाओं पर 21 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला नौ दिसंबर को सुनाया गया।

भाषा

शुभम प्रशांत

प्रशांत


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