डेयरी कॉलोनियों में सभी अवैध निर्माण हटाए जाएं: दिल्ली उच्च न्यायालय

डेयरी कॉलोनियों में सभी अवैध निर्माण हटाए जाएं: दिल्ली उच्च न्यायालय

डेयरी कॉलोनियों में सभी अवैध निर्माण हटाए जाएं: दिल्ली उच्च न्यायालय
Modified Date: July 24, 2024 / 10:17 pm IST
Published Date: July 24, 2024 10:17 pm IST

नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में सभी डेयरी कॉलोनियों में अनधिकृत निर्माण हटाने का निर्देश देते हुए डेयरियों को चार सप्ताह में भलस्वा से घोघा डेयरी कॉलोनी में स्थानांतरित करने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा।

उच्च न्यायालय ने भलस्वा डेयरी कॉलोनी को स्थानांतरित करने का आदेश इसलिए पारित किया, क्योंकि एमसीडी और दिल्ली सरकार समेत वैधानिक प्राधिकरण दुधारू मवेशियों को भलस्वा और गाजीपुर के पास लैंडफिल साइट पर कचरा खाने से रोकने में “विफल” रहे हैं।

अदालत ने कहा, ‘हमें लगता है कि इस दलील में दम है कि चूंकि भलस्वा डेयरी कॉलोनी को स्थानांतरित करने के लिए अनुमानित आवश्यक भूमि 30 एकड़ है और घोघा डेयरी कॉलोनी में 83 एकड़ की अप्रयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए हम एमसीडी, डीयूएसआईबी, जीएनसीटीडी और एमओएचयूए समेत इन सभी वैधानिक अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वे चार सप्ताह में सभी डेयरियों को भलस्वा से घोघा डेयरी कॉलोनी में स्थानांतरित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं।”

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डेयरी कॉलोनियों में अनधिकृत निर्माण के संबंध में, उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मदनपुर खादर और घोघा डेयरी कॉलोनियों समेत सभी डेयरी कॉलोनियों में अनधिकृत निर्माण हटाए जाएं।

भाषा

जोहेब पवनेश

पवनेश


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