Retailers Cannot Insist Customers Mobile Number
Retailers Cannot Insist Customers Mobile Number : अगर आप कहीं भी शॉपिंग करने या सामान खरीदने जाते है तो आप से बलिंग के समायी पर्सनल डिटेल या मोबाइल नंबर मांगा जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योकि कंस्यूमर मामलों के मंत्रालय द्वारा अब खुदरा विक्रेताओं को कुछ सर्विस देने के लिए ग्राहकों की पर्सनल डिटेल या बोले तो मोबाइल नंबर लेने पर जोर नहीं देने का आदेश जारी कर दिया गया है।
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बता दें की ये फैसला ग्राहकों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है और तभी यह एडवाइजरी जारी की गई है। उन्होंने बताया है कि ग्राहकों ने कई रिटेलर्स के बारे में भी बहुत बार शिकायत की है और साथ ही ऐसे में अगर वे अपना मोबाइल नंबर किसी के भी साथ शेयर करने इंकार करते हैं तो उन्हें अच्छी सर्विस नहीं दी जातीं।
देखा जाए तो देश में ग्राहकों के लिए बिल बनवाने के लिए अब खुदरा विक्रेताओं को अपना मोबाइल नंबर देना जरूरी नहीं है। ये इसलिए क्योंकि खुदरा विक्रेताओं द्वारा लेन-देन पूरा करने के लिए एक ही नंबर पर जोर देने से ग्राहकों को एक बहुत अजीब स्थिति में डाल दिया जाता है और ऐसे में बहुत बार, ग्राहकों को इनमें से कई बार बचने का विकल्प भी नहीं दिया जाता है।
गौरतलब है कि भारत में खरीददारी करने के लिए मोबाइल नंबर देना आवश्यक नहीं है, लेकिन ज्यादातर ग्राहकों को अपना नंबर स्टोर पर देना पड़ता है। ऐसे में उसकी निजता के अधिकार का हनन होता है। मोबाइल नंबर शेयर किए जाने के कारण पिछले कुछ सालों में फ्रॉड के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। ऐसे में सरकार का यह कदम ग्राहकों के हक में होगा।
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Retailers Cannot Insist Customers Mobile Number : उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस पर कहा है कि दुकानदार और स्टोर मालिक किसी भी ग्राहक को मोबाइल नंबर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही वे सर्विस देने से केवल इसलिए मना नहीं कर सकते हैं क्योंकि ग्राहक ने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं कराया है। मंत्रालय के इस नए नियम की जानकारी देशभर के सभी रिटेल दुकानदारों को उनका प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योग निकायों के माध्यम से दी जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक वे सभी दुकानदारों को साफ-साफ दिशा निर्देश देंगे कि अगर कोई ग्राहक अपना मोबाइल नंबर नहीं देना चाहता है तो दुकानदार उसे ऐसा करने के लिए जोर नहीं दे सकता है।