दिल्ली आने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए संशोधित पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लागू किया जाएगा: एमसीडी

दिल्ली आने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए संशोधित पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लागू किया जाएगा: एमसीडी

दिल्ली आने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए संशोधित पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लागू किया जाएगा: एमसीडी
Modified Date: April 20, 2026 / 11:51 am IST
Published Date: April 20, 2026 11:51 am IST

नयी दिल्ली, 20 अप्रैल (भाषा) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने कहा है कि वह उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेश के अनुरूप शहर में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए संशोधित पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) को तुरंत लागू करेगा।

अधिकारियों के अनुसार, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के इस्तेमाल में कमी लाने के उद्देश्य से संशोधित दरों में सभी श्रेणियों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।

आदेश के अनुसार, श्रेणी दो के वाहनों (हल्के वाणिज्यिक वाहन) और श्रेणी तीन के वाहनों (दो-धुरी वाले ट्रक) के लिए ईसीसी (पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क) 1,400 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है।

भारी वाहनों के लिए शुल्क में अधिक वृद्धि हुई है। श्रेणी चार के वाहन (तीन-धुरी वाले ट्रक) और श्रेणी पांच के वाहन (चार-धुरी वाले ट्रक और उससे ऊपर) पर अब 2,600 रुपये के बजाय 4,000 रुपये का शुल्क लगेगा।

अधिकारियों ने कहा कि यह संशोधन एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए उच्च ईसीसी दरों का अनुरोध किया गया था।

दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से ईसीसी शुल्क लगाया जाता है।

अधिकारियों ने बताया कि यह शुल्क शहर में प्रवेश करने वाले सभी वाणिज्यिक वाहनों पर लागू होता है और मौजूदा टोल के अतिरिक्त है। प्रतिदिन कम से कम 4000 ट्रक राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करते हैं और यह बढ़ोतरी विशेष रूप से भारी और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के इस्तेमाल में कमी लाने के उद्देश्य से की गई है।

भाषा तान्या शोभना

शोभना


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