Right to health Bill जयपुर : राजस्थान सरकार नें राज्य के आठ करोड़ जनता के लिए के लिए विधान सभा में राइट टू हेल्थ कानून को पेश कर दिया है। आज शुक्रवार को कानून पर चर्चा की गई है। जिस अभी कोई निष्कर्स नहीं निकला है। इस कानून के लागू होने पर आपको ना किसी हॉस्पिटल में एडवांस ट्रीटमेंट फीस देनी होगी ना ही कोई, मृत्यू हो जाने पर आपको मृतक का शरीर ले जाने से रोकेगा। साथ ही साथ मरीज के इलाज से संबंधित सारी जानकारी परिजनों को देनी होगी। यदि यह कानून पारित होता है तो राजस्थान देश में पहला राज्य बन जाऐगा। जहां ऐसा नियम कानून है।
स्टेट हेल्थ अथॉरिटी का निर्माण होगा
राजस्थान में स्टेट हेल्थ अथॉरिटी बनेगी। जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर रैंक का आईएएस अधिकारी अध्यक्ष होगा। हेल्थ डायरेक्टर मेंबर सेक्रेटरी होंगे। जबकि मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर, राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के जॉइंट सीईओ, आयुर्वेद डायरेक्टर, होम्योपैथी डायरेक्टर, यूनानी डायरेक्टर पदेन सदस्य होंगे। सरकार की ओर से नॉमिनेटेड दो लोग जिन्हें पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट की नॉलेज हो, वह मेंबर होंगे। पदेन सदस्य के अलावा सभी मेंबर्स की नियुक्ति 3 साल के लिए होगी। 6 महीने में कम से कम एक बार हेल्थ अथॉरिटी की बैठक होगी। साल में 2 बार बैठक करनी होगी।
33 जिलों में भी हेल्थ अथॉरिटी का निर्माण
राजस्थान के सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी भी बनाई जाएगी। स्टेट हेल्थ अथॉरिटी बनने की तारीख से 1 महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की ऑटोनॉमस बॉडी बनाई जाएगी। इसमें जिला कलेक्टर पदेन अध्यक्ष होगा। जिला परिषद सीईओ पदेन सह अध्यक्ष होगा। डिप्टी सीएमएचओ पदेन सदस्य, जिला आयुर्वेद अधिकारी और पीएचईडी के एसई पदेन सदस्य होंगे। राज्य सरकार करी ओर से नॉमिनेटेड दो मेंबर सदस्य होंगे। जिला परिषद का प्रमुख इसका सदस्य होगा। साथ ही पंचायत समितियों के 3 प्रधान सदस्य होंगे। पदेन मेंबर्स के अलावा सभी सदस्यों की नियुक्ति 3 महीने के लिए होगी।
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7 hours ago