सड़क हादसे में जान गंवाने वाले एअर इंडिया के कर्मी के परिवार को 52.57 लाख रुपये का मुआवजा

सड़क हादसे में जान गंवाने वाले एअर इंडिया के कर्मी के परिवार को 52.57 लाख रुपये का मुआवजा

सड़क हादसे में जान गंवाने वाले एअर इंडिया के कर्मी के परिवार को 52.57 लाख रुपये का मुआवजा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:20 pm IST
Published Date: December 11, 2020 1:14 pm IST

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले एअर इंडिया के चालक दल के 22 वर्षीय सदस्य के परिवार को 52.57 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

अधिकरण ने प्रभात मंडल के परिवार के सदस्यों को 52,57,264 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में 12 दिसंबर 2016 को उत्तर प्रदेश की सरकारी बस के टक्कर मारने से मंडल की मौत हो गई थी।

अधिकरण ने कहा कि दुर्घटना में शामिल गाड़ी सरकारी थी और हादसे के समय इसका बीमा नहीं था।

अधिकरण ने चालक और उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम मैनपुरी, विभाग इटावा के क्षेत्रीय प्रबंधक को निर्देश दिया कि वे संयुक्त रूप से मुआवजा दें।

एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी एमके नागपाल ने पांच दिसंबर को पारित आदेश में कहा कि यह साबित होता है कि चालक की गलत तरीके और लापरवाही से बस चलाने की वजह से हादसा हुआ जिसमें प्रभात मंडल की जान गई। इसलिए याचिकाकर्ता के हक में मामले का फैसला किया जाता है।

मृतक के पिता प्रभु मंडल ने यह शिकायत दायर की थी और दावा किया था कि मैनपुरी डिपो की बस ने उनके बेटे को टक्कर मारी जिससे उसकी मौत हो गई।

भाषा

नोमान पवनेश

पवनेश


लेखक के बारे में