शबरिमला सोना मामला: टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष वासु और अन्य की जमानत याचिकाएं खारिज
शबरिमला सोना मामला: टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष वासु और अन्य की जमानत याचिकाएं खारिज
कोच्चि, 19 दिसंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने शबरिमला में भगवान अयप्पा मंदिर से सोना गायब होने से संबंधित मामले में आरोपी टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष एन. वासु और बोर्ड के दो पूर्व अधिकारियों की जमानत याचिकाएं बुधवार को खारिज कर दीं।
न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने वासु, तिरुवनंतपुरम के पूर्व आयुक्त के. एस. बायजू और त्रावणकोर देस्वओम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी मुरारी बाबू को राहत देने से इनकार कर दिया।
उच्च न्यायालय ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है।
उच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसाईटी) शबरिमला से सोना गायब होने के मामले की जांच कर रहा है।
एसआईटी ने श्रीकोविल (गर्भगृह) और द्वारपालकों के स्वर्ण-जड़ित हिस्सों से सोना गायब होने के संबंध में दो मामले दर्ज किए हैं।
आरोप है कि मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी ने 2019 में ‘इलेक्ट्रोप्लेटिंग’ के दौरान सोने की प्लेटें हटा दी थीं।
इस मामले में अब तक टीडीबी के दो पूर्व अध्यक्षों और चार पूर्व कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
भाषा
जोहेब दिलीप
दिलीप

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