Contract Employees Regularization News | Source : File Photo
चंडीगढ़ः Samvida Karmi Niyamitikaran New Update चुनाव के समय वादे कर दो.. फिर भूल जाओ। यह वाक्य संविदा कर्मचारियों के सही साबित होता दिखाई देता है। इलेक्शन के समय के तो संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर वादे को खूब होते हैं, लेकिन इसे धरातल में लाते-लाते कई साल बीत जाते हैं, फिर भी नियमितीकरण नहीं हो पाता है। इसी बीच अब हरियाणा के संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अनुबंधित कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक की जॉब गारंटी के लिए लाए गए अध्यादेश पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। राज्यपाल ने इस अध्यादेश में इसी हफ्ते बुधवार को हस्ताक्षर किया था। इसे अब हरियाणा संविदा कर्मचारियों (सेवा सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 के नाम से जाना जाएगा। इससे संविदा कर्मचारियों में खुशी की लहर है।
Samvida Karmi Niyamitikaran New Update राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कानून का रूप ले चुकी संविदा कर्मचारियों (सेवा सुरक्षा) अध्यादेश में संविदा कर्मचारियों के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इस नए अध्यादेश के मुताबिक किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। पात्र अनुबंधित कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र तक काम करेंगे। गेस्ट टीचर को भी इनकी तरह सभी सुविधाएं मिलेंगी। इस अध्यादेश का 1.20 लाख अनुबंधित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
यह अध्यादेश सरकार के विभागों, बोर्ड, निगमों में अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होगा। उसकी आय मासिक 50 हजार रुपये तक होनी चाहिए। कर्मचारी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा संविदा नीति-2022 के तहत तैनात किया गया होना चाहिए। कम से कम पांच वर्ष की सर्विस होनी चाहिए। सेवा की अवधि में किसी भी स्वीकृत छुट्टी की अवधि शामिल रहेगी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बुधवार की रात इस आर्डिनेंस को मंजूरी प्रदान कर दी है।