आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी
Modified Date: May 19, 2026 / 01:05 am IST
Published Date: May 19, 2026 1:05 am IST

कोलकाता, 18 मई (भाषा) पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ संस्थान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में मुकदमा चलाने के लिए सोमवार को मंजूरी दे दी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्यपाल ने सक्षम प्राधिकारी होने के नाते भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि प्राथमिकी और उससे जुड़े दस्तावेजों समेत मामले की सामग्री और रिकॉर्ड का “पूरी तरह और सावधानीपूर्वक परीक्षण” करने के बाद यह मंजूरी दी गई।

मामला आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में घोष के प्राचार्य रहने के दौरान खरीद प्रक्रिया और उससे जुड़े अन्य मामलों में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल साल 2024 में देशभर में सुर्खियों में आया था, जब इसके परिसर में एक चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी।

भाषा जोहेब पारुल

पारुल


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