टीएमसी नेता अभिषेक 10 अक्टूबर तक ईडी के मांगे गए सभी दस्तावेज जमा कराएं : अदालत
टीएमसी नेता अभिषेक 10 अक्टूबर तक ईडी के मांगे गए सभी दस्तावेज जमा कराएं : अदालत
कोलकाता, छह अक्टूबर (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को कथित पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज 10 अक्टूबर तक जमा करने का निर्देश दिया।
अदालत ने निर्देश दिया कि अगर ईडी को उसके द्वारा दिए गए दस्तावेज और जानकारी की जांच करने पर यह लगता है कि टीएमसी सांसद की उपस्थिति आवश्यक है, तो वह 48 घंटे पहले नोटिस देकर बनर्जी को पेश होने के लिए समन जारी करेगी।
यह देखते हुए कि घोटाले की जांच लगभग 19 महीने से लंबित है और इसमें और देरी सभी के लिए प्रतिकूल होगी, अदालत ने बनर्जी को 10 अक्टूबर या उससे पहले ईडी द्वारा मांगे गए दस्तावेज और जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा, “हम उम्मीद करेंगे कि पूरी जांच 31 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी।”
अदालत ने बनर्जी को ईडी के साथ सहयोग करने का निर्देश देते हुए कहा कि एजेंसी उन्हें 19 से 26 अक्टूबर के बीच नहीं बुलाएगी, जब दुर्गा पूजा होगी।
पीठ ने कहा कि घोटाले में संदिग्ध नकदी लेनदेन की व्यापकता को देखते हुए जांच जरूरी है।
भाषा
प्रशांत पवनेश
पवनेश

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