Bihar Voter List Revision/ Image Credit: IBC24 File
नई दिल्ली: Bihar Voter List Revision बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटर लिस्ट में सुधार के लिए 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरी प्रक्रिया मतदाता अनुकूल होनी चाहिए।
Bihar Voter List Revision सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि एसआईआर के लिए आधार कार्ड या किसी अन्य स्वीकार्य दस्तावेज के साथ हटाए गए मतदाताओं के दावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति देंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि मतदाता दावों को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी नाम फिर से दर्ज करा सकते हैं।
कोर्ट ने इसके साथ चुनाव आयोग को अपने बूथ स्तरीय एजेंट को खास निर्देश जारी करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश दिया कि वह राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों की ओर से प्रस्तुत दावों के बदले रसीद प्रदान करें। ताकि वे मतदाताओं को आवश्यक फॉर्म जमा करने में सहायता कर सकें।
वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसका समर्थन किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिहार में जारी SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा, “हम इस फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि हम शुरूआत से, जब से SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है यही मांग कर रहे हैं। आधार कार्ड पहचान का एक मूल दस्तावेज है और अगर उसी को आप स्वीकार नहीं करेंगे तो हम कहां जाएंगे? हैरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ी, इसी से पता चलता है कि चुनाव आयोग की नीयत में खोट है।
#WATCH | दिल्ली: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिहार में जारी SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा, “हम इस फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि हम शुरूआत से, जब से SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है यही मांग कर रहे हैं। आधार कार्ड पहचान का एक मूल दस्तावेज है और अगर उसी को आप स्वीकार नहीं… pic.twitter.com/QyjmsN5sMV
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 22, 2025