न्यायालय ने महाराष्ट्र चुनाव में एआईएमआईएम विधायक के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कीं

न्यायालय ने महाराष्ट्र चुनाव में एआईएमआईएम विधायक के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कीं

न्यायालय ने महाराष्ट्र चुनाव में एआईएमआईएम विधायक के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कीं
Modified Date: September 24, 2026 / 02:25 pm IST
Published Date: September 24, 2026 2:25 pm IST

नयी दिल्ली, 24 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मालेगांव सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से एआईएमआईएम के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक के विधायक चुने जाने को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मुंबई उच्च न्यायालय के आठ जून के फैसले को चुनौती देने वाली दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

उच्च न्यायालय ने खालिक के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका खारिज कर दी थी।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नवंबर 2024 में हुआ था और खालिक को मालेगांव सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से 162 मतों के अंतर से विजयी घोषित किया गया था।

उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका मालेगांव सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों में से एक ने दायर की थी।

भाषा

नेत्रपाल मनीषा

मनीषा


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