न्यायालय ने सिसोदिया को जमानत से इनकार करने संबंधी उसके फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज की

न्यायालय ने सिसोदिया को जमानत से इनकार करने संबंधी उसके फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज की

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  • Publish Date - December 14, 2023 / 10:06 PM IST,
    Updated On - December 14, 2023 / 10:06 PM IST

नयी दिल्ली, 14 दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को खारिज करने संबंधी 30 अक्टूबर के उसके फैसले पर पुनर्विचार करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने बुधवार को सिसोदिया की पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कीं।

पीठ ने कहा, ‘‘हमने पुनर्विचार याचिकाओं और उसके समर्थन में दिये गए आधार का ध्यान से अध्ययन किया है। हमारे विचार से, 30 अक्टूबर 2023 के फैसले की समीक्षा करने का कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए, पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाती हैं।’’

बुधवार को पारित अपने आदेश में न्यायालय ने इन याचिकाओं पर मौखिक सुनवाई के लिए सिसोदिया के अनुरोध को भी खारिज कर दिया।

भाषा सुभाष शफीक

शफीक