न्यायालय ने आरबीआई अधिकरियों की भूमिका की जांच से जुड़ी स्वामी की याचिका पर सीबीआई को और समय दिया

न्यायालय ने आरबीआई अधिकरियों की भूमिका की जांच से जुड़ी स्वामी की याचिका पर सीबीआई को और समय दिया

न्यायालय ने आरबीआई अधिकरियों की भूमिका की जांच से जुड़ी स्वामी की याचिका पर सीबीआई को और समय दिया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:51 pm IST
Published Date: November 18, 2022 2:48 pm IST

नयी दिल्ली, 18 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने देश के विभिन्न बैंक घोटालों में आरबीआई अधिकारियों की भूमिका की जांच का अनुरोध करने वाली सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को जवाब दाखिल करने के लिए और चार हफ्ते का समय दिया है।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि यह मामले की सुनवाई छह हफ्ते के बाद करेगी। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 17 अक्टूबर को नोटिस जारी किया था।

भाजपा नेता स्वामी ने आरोप लगाया है कि विभिन्न कंपनियों जैसे कि किंगफिशर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यश बैंक से जुड़े घोटालों में आरबीआई अधिकारियों की संलिप्तता की जांच नहीं की गई है।

उन्होंने दलील दी कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए कोष आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद सीबीआई जांच के दौरन आरबीआई के नामितों को वर्ष 2000 से अब तक छुआ तक नहीं गया है।

याचिका में कहा गया, ‘‘आरबीआई के पास निगरानी, विनियमन और ऑडिट करने समेत देश की सभी बैंकिंग कंपनियों के संचालन को निर्दिष्ट करने की शक्ति है, इसके बावजूद आरबीआई के एक भी पदाधिकारी को न्याय के कठघरे में नहीं लाया गया है।’’

भाषा संतोष नरेश

नरेश


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