एससी-एसटी एक्ट के खिलाफ 6 सितंबर को सवर्णों का भारत बंद, मध्य प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू

एससी-एसटी एक्ट के खिलाफ 6 सितंबर को सवर्णों का भारत बंद, मध्य प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू

एससी-एसटी एक्ट के खिलाफ 6 सितंबर को सवर्णों का भारत बंद, मध्य प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू
Modified Date: November 29, 2022 / 07:49 pm IST
Published Date: September 5, 2018 3:46 am IST

नई दिल्ली। देश में आरक्षण और एससी एसटी एक्ट के खिलाफ सवर्ण आर-पार की लड़ाई के मूड में है। स्थानीय सांसदों, मंत्रियों और नेताओं के विरोध और प्रदर्शन के बाद संवर्ण संगठनों ने 6 सितंबर को भारत बंद बुलाया है। 2 अप्रैल को हुए दलितों के भारत बंद आंदोलन में हिंसा हुई थी जिसमें करीब 15 लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए सरकार इस विरोध को देखते हुए चिंतित है और कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। 

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दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में दिग्गज नेताओं की मीटिंग हुई जिसमें इस मसले पर चर्चा हुई। मध्यप्रदेश में सवर्ण संगठनों के भारत बंद के आव्हान के बाद से ही सुरक्षा इंतजामात पुख्ता कर दिए हैं। गृह मंत्रालय ने पुलिस मुख्यालय को भारत बंद के दौरान सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। PHQ इंटेलिजेंस के अनुसार प्रदेश के 45 जिलों में एससी-एसटी एक्ट का बड़ा और हिंसक विरोध देखने को मिल सकता है। लिहाजा हाइ अलर्ट जारी कर पुलिस मुख्यालय ने इन जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पहले के मुकाबले और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। आईजी पुलिस मुख्यालय मकरंद देउस्कर के मुताबिक भारत बंद के लिए अब तक 35 संगठनों के नाम सामने आ चुके हैं इसके अलावा संवेदनशील जिलों के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया है। ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों और छतरपुर में धारा-144 लागू कर दी गई है।

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6 सितंबर को आंदोलन से पहले ग्वालियर में 4 सितंबर को सवर्ण समाज ने सभा भी की।  SP ने बताया कि इसको देखते हुए शहर के मुख्य चौराहों और मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे, वीडियो रिकॉर्डिंग और ड्रोन कैमरे से लोगों पर नजर रखने रहे हैं साथ ही हर चौराहे पर पुलिस कर्मियों को तैनात कर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। अगर कोई उत्पात मचाता हुआ नजर आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। वही छतरपुर में भी विरोध के चलते सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। आपत्तिजनक और भड़काऊ बयानों और पोस्ट पर निगरानी रखी जा रही है। जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस आगामी आदेश तक निरस्त कर घर से बाहर ले जाने पर रोक लगा दी गई है।

 

 

वेब डेस्क, IBC24


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