न्यायालय ने अदाणी समूह की कंपनी को दी गई जमीन वापस लेने के आदेश पर रोक लगाई

न्यायालय ने अदाणी समूह की कंपनी को दी गई जमीन वापस लेने के आदेश पर रोक लगाई

न्यायालय ने अदाणी समूह की कंपनी को दी गई जमीन वापस लेने के आदेश पर रोक लगाई
Modified Date: July 10, 2024 / 03:02 pm IST
Published Date: July 10, 2024 3:02 pm IST

नयी दिल्ली, 10 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी जिसमें राज्य सरकार से मुंद्रा बंदरगाह के पास 2005 में अदाणी समूह की कंपनी को दी गई लगभग 108 हेक्टेयर चारागाह भूमि को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया था।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने ‘अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड’ की अपील पर गौर किया कि न्याय के हित में इस आदेश पर रोक लगाना जरूरी है।

पीठ ने कहा, ‘‘ नोटिस जारी किया जाए। उक्त आदेश पर रोक लगाई जाए।’’

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राज्य सरकार ने पांच जुलाई को उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि वह लगभग 108 हेक्टेयर ‘गौचर’ भूमि वापस लेगी जो 2005 में अदाणी समूह की कंपनी को दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था, ‘‘गुजरात राज्य के राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के हलफनामे पर गौर करते हुए हम संबंधित प्राधिकारी/अधिकारियों से कानून के अनुरूप प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा करते हैं।’’

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 26 जुलाई निर्धारित की थी।

कच्छ जिले के नवीनल गांव के निवासियों ने अदाणी की कंपनी को 231 एकड़ ‘गौचर’ भूमि आवंटित करने के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी।

भाषा शोभना नरेश

नरेश


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