यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कहा- योगी आदित्यनाथ के खिलाफ क्यों न चलाएं केस…
यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कहा- योगी आदित्यनाथ के खिलाफ क्यों न चलाएं केस…
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को 2007 में गोरखपुर में योगी के दिए गए कथित भड़काऊ भाषण मामले में नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सफ्ताह में जवाब देने कहा है। सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुकदमा रद्द करने के फैसले के खिलाफ यह नोटिस जारी किया है।
बता दें कि इस मामले में यूपी सरकार ने कानूनी कार्रवाई की अनुमति नहीं दी थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले पर मुहर लगाई थी। इससे पहले सीएम योगी के खिलाफ 2007 के गोरखपुर दंगे में कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ समेत सभी अभियुक्तों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था।
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गौरतलब है कि 2008 में मोहम्मद असद हयात और परवेज़ ने दंगों में एक व्यक्ति की मौत के बाद सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस याचिका में योगी के कथित भड़काऊ भाषण को दंगे की वजह बताया गया था। इसके बाद तत्कालीन गोरखपुर सांसद योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर 11 दिनों की पुलिस हिरासत में भी रखा गया था।
याचिका में योगी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307, 153A, 395 और 295 के तहत जांच की मांग की गई थी। सीबी-सीआईडी ने मामले की जांच 2013 में की तो भड़काऊ भाषण की रिकॉर्डिंग में योगी की आवाज ही पाई गई थी। लेकिन यूपी की तत्कालीन अखिलेश सरकार से अनुमति न मिलने से सीबी-सीआईडी ने तत्कालीन सांसद के खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की थी।
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इसके बाद 1 फरवरी 2018 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी समेत आठ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी निर्णय को लेकर याचिकाकर्ता परवेज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
वेब डेस्क, IBC24

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