बच्चों के साथ ऐसा काम करता था धर्म विशेष का उपदेशक, कोर्ट तक पहुंचा मामला तो मिली ये सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

बच्चों के साथ ऐसा काम करता था धर्म विशेष का उपदेशक, कोर्ट तक पहुंचा मामला तो मिली ये सजा, Sexual harassment of children, FIR against Muslim preacher

बच्चों के साथ ऐसा काम करता था धर्म विशेष का उपदेशक, कोर्ट तक पहुंचा मामला तो मिली ये सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

Naxal Encounter News/ Image Credit: IBC24 File Photo

Modified Date: February 18, 2025 / 09:43 am IST
Published Date: February 18, 2025 1:18 am IST

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर की एक अदालत ने सोमवार को एक धर्म उपदेशक को बच्चों के साथ कुकृत्य करने का दोषी ठहराया। बच्चे धार्मिक शिक्षा के लिए उपदेशक के पास आते थे।

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सोपोर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मीर वजाहत ने 2016 के एक मामले में रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 377 (अप्राकृतिक यौनाचार) के तहत एजाज अहमद शेख को दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक पीड़ित बच्चे के पिता ने वर्ष 2016 में बोमई थाने में शेख के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

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अभियोजन पक्ष ने बताया, “अभियुक्त एजाज अहमद शेख को आरपीसी की धारा 377 के तहत दो बच्चों से कुकृत्य करने के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। यौन अपराधों को नियंत्रित करने वाले स्थापित कानूनी सिद्धांत अभियुक्त के अपराध में किसी तरह का संदेह नहीं छोड़ते।’’


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सवाल आपका है.. पत्रकारिता के माध्यम से जनसरोकारों और आप से जुड़े मुद्दों को सीधे सरकार के संज्ञान में लाना मेरा ध्येय है। विभिन्न मीडिया संस्थानों में 10 साल का अनुभव मुझे इस काम के लिए और प्रेरित करता है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक मीडिया और भाषा विज्ञान में ली हुई स्नातकोत्तर की दोनों डिग्रियां अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए गति देती है।