विशेष प्रकोष्ठ मामला : अदालत ने सुकेश व अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया
विशेष प्रकोष्ठ मामला : अदालत ने सुकेश व अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया
नयी दिल्ली, 30 मई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को शहर की पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज किए गए एक मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और अन्य के खिलाफ कड़े मकोका प्रावधानों सहित विभिन्न अपराधों के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने कहा, “मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि रिकॉर्ड और मामले के आकलन के आधार पर, आरोपियों ने प्रथम दृष्टया अपराध किए हैं। उन पर उक्त अपराधों का आरोप लगाया जाना चाहिए।”
अदालत ने सुकेश के खिलाफ लोक सेवक होने का ढोंग करने, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी, आपराधिक साजिश रचने के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों और मकोका की धाराओं के तहत संगठित अपराध करने और संगठित अपराध गिरोह के सदस्यों की ओर से बेहिसाब संपत्ति रखने के आरोप तय करने का आदेश दिया।
अदालत ने उसकी पत्नी लीना पॉलोस और 17 अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न दंड प्रावधानों, आयकर अधिनियम और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) की धाराओं के तहत आरोप तय करने का भी आदेश दिया।
तीन अन्य लोगों पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप लगाने का आदेश दिया गया।
इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा ने की।
भाषा प्रशांत माधव
माधव

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