विशेष एनआईए अदालत ने अमेरिका स्थित कश्मीरी लॉबिस्ट की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया
विशेष एनआईए अदालत ने अमेरिका स्थित कश्मीरी लॉबिस्ट की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया
श्रीनगर, 23 दिसंबर (भाषा) जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत ने अमेरिका स्थित कश्मीरी लॉबिस्ट गुलाम नबी शाह उर्फ ‘डॉ. फई’ की 1.5 कनाल से अधिक (एक कनाल 5,445 वर्ग फुट के बराबर) भूमि कुर्क करने का मंगलवार को आदेश दिया।
सहायक लोक अभियोजक मोहम्मद इकबाल राठेर ने आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 85) के तहत फई की संपत्ति कुर्क करने का अनुरोध करते हुए अर्जी दायर की थी जिसके बाद न्यायाधीश यहाया फिरदौस ने यह आदेश पारित किया। अर्जी में कहा गया कि इस अदालत ने 2020 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी को पहले ही फरार घोषित कर दिया है।
अदालत ने सात पन्नों के आदेश में कहा, ‘‘…यह अदालत बडगाम के जिलाधिकारी को निर्देश देती है कि वह वडवान गांव में खेवट संख्या 60, सर्वे संख्या 466 के तहत एक कनाल और दो मरला भूमि तथा चट्टाबुघ गांव में खेवट संख्या 136, सर्वे संख्या 343 के तहत 11 मरला भूमि की अचल संपत्ति कुर्क करे और तत्काल कब्जा ले।’’
साथ ही अदालत ने कहा, ‘‘संपत्ति कुर्क करने से पहले बडगाम के जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संपत्ति की पहचान और सीमांकन के लिए राजस्व अधिकारियों की सहायता ली जाए।’’
अदालत ने बडगाम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी आवश्यकता पड़ने पर संपत्ति कुर्क किए जाने के दौरान जिलाधिकारी को जरूरी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
भाषा सिम्मी मनीषा
मनीषा

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