विशेष पीएमएलए अदालत ने सोरेन की जमानत याचिका पर ईडी को एक सप्ताह का समय और दिया

विशेष पीएमएलए अदालत ने सोरेन की जमानत याचिका पर ईडी को एक सप्ताह का समय और दिया

विशेष पीएमएलए अदालत ने सोरेन की जमानत याचिका पर ईडी को एक सप्ताह का समय और दिया
Modified Date: April 23, 2024 / 06:10 pm IST
Published Date: April 23, 2024 6:10 pm IST

रांची, 23 अप्रैल (भाषा) पीएमएलए (धनशोधन रोकथाम कानून) मामलों की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक सप्ताह का समय और दे दिया।

अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख एक मई तय की।

सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं।

ईडी ने सोरेन की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दो और सप्ताह का समय मांगा था। इसका सोरेन के वकीलों ने विरोध किया और दावा किया कि जांच एजेंसी जानबूझकर जमानत में देरी कराना चाहती है ताकि पूर्व मुख्यमंत्री जेल से बाहर आकर चुनाव प्रचार न कर सकें।

सोरेन का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अरुणाभ चौधरी ने ‘वर्चुअल’ तरीके से रखा।

पीएमएलए अदालत ने ईडी को केवल एक सप्ताह का समय दिया और आगे कार्यवाही और स्थगित नहीं करने की बात कही।

सोरेन ने 16 अप्रैल को विशेष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित थी और उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी।

भाषा वैभव नरेश

नरेश


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